uc news tds return kaise file kare
uc news tds return kaise file kare
TDs kya hai, tds return kaise file kare ya apne bank account me kaise credit karwaye, आपको income tax जमा करने या refund लेने के लिए office के चक्कर नही लगाने पड़ेंगे। जिसकी वजह से कुछ लोगो की सुविधाएं बढ़ी है। वही जानकारी के अभाव में कुछ लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। google में अक्सर लोग search करते रहते है। uc news tds return kaise file kare, tds kya hai, income tax tds return kaise file kare, tds kyo deduct hota hai, आज के इस अंक में आपको uc news tds कैसे अपने बैंक account में प्राप्त करें। इसके बारे में बताया जाएगा। इन सभी प्रश्नों के जबाब आपको इस पोस्ट में मिलने वाले है। इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
सबसे पहले हम हम लोग जान लेते है। income tax या tds क्या होता है। आप कमाते हैं तो सरकार जल्दी से जल्दी आप से income tax वसूल कर लेना चाहती है। salaried person को टैक्स प्रतिमाह TDS के रूप में देना होता है। तो self employed और businessman को हर तीन महीने में income tax return भरना पड़ता है। सरकार की कोशिश होती है कि आप जैसे ही पैसे earn करें तुरंत tax भर दें। लेकिन अगर आपने ज्यादा टैक्स भर दिया है और अब उस tax का refund लेना चाहते है। तो आपको income tax refund file करनी पड़ती है।
uc news tds return kaise file kare
जैसा कि इसके नाम से ही clear है, uc news tds return का मतलब है, इनकम टैक्स की वापसी। और इनकम टैक्स की ये वापसी तब होती है जब आपने excess income tax का payment किया है। यानि ज्यादा टैक्स भर दिया। या आपका tax कट चुका है। जबकि income tax के rule के अनुसार आपको tax pay नही करना था।
कब करें uc news tds return का दावा| When do you Get Refund?
सामान्य रूप से इन चार स्थितियों में Income Tax Refund Claim की गुंजाइश बनती है।
आपका tds ज्यादा कट गया हो- इसमें आपकी सैलरी से जुड़ा टीडीएस हो सकता है। bank deposits या bonds, dividends पर मिले ब्याज से जुड़ा टीडीएस भी हो सकता है।
ज्यादा advance tax जमा किया हो- एडवांस टैक्स अनुमान के आधार पर जमा किया जाता है ऐसे में कई बार अगर आमदनी बाद के महीनों में घट जाती है तो टैक्स वापस पाने की स्थिति बन जाती है।
tax saving के उपाय का सबूत नहीं दिया हो– ऐसा हो सकता है कि आप समय रहते किसी tax-saving investment का प्रमाण जमा करना भूल गए हों। जिसकी वजह से आपके employer ने ज्यादा टैक्स काट लिया हो।
विदेश में tax जमा हो- कोई आमदनी जिस पर आप किसी दूसरे देश में टैक्स pay चुके हों और भारत के साथ उस देश का double-taxation न होने का करार हो।
कौन कर सकता है uc news tds return ko file
Taxpayer स्वयं टैक्स refund के लिए claim कर सकता है। उसकी अक्षमता या मौत की स्थिति में उसका कानूनी वारिस या guardian भी claim कर सकते हैं। Taxpayer की ओर से Athourised representative या trustee भी ऐसा कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए income tax एक्ट के Sections 237 से लेकर 245 तक को read किया जा सकता है। इनमें टैक्स रिफंड के बारे में सभी rule दिए गए हैं।
कैसे करें tds या income tax का क्लेम| How to Claim Income Tax Refund?
यदि आप income tax refund के दावेदार हैं तो income tax return e-filing करते समय इसके लिए claim कर सकते हैं। अगर return file करते समय कोई गलती हो गई है तो भी revised return के रूप में एक निश्चित अवधि तक claim request के लिए मौका मिलता है। E-filing system आपके दावे को online ही verify करता है। दरअसल tax return file करते समय जब आप अपना पूरा हिसाब-किताब और tax payment की जानकारी देते हैं तो system अपने आप बता देता है कि आपके ऊपर कोई टैक्स बनता है या रिफंड बनता है। Income tax return e-filing के एक महीने के अंदर रिफंड आपके बैंक खाते में पहुंच जाता है।
आप कैसे प्राप्त करें टीडीएस रिफंड| How do you get Refund payment
Refund payments आपके पास दो तरीकों से पहुंचता है।
1.सीधे आपके बैंक खाते में| Direct Credit to Bank Account
Income Tax Department ECS or NEFT के द्वारा टैक्स refund आपके बैंक खाते में भेज देता है। Online income tax return file करते समय आपने जो bank account नंबर भरा होता है उसी खाते में पैसा जाता है। e-filing system शुरू होने के बाद ज्यादातर Refund payment सीधे बैंक खाते में ही credit होते हैं
2.आपके पते पर चेक या डिमांड ड्राफ्ट| Cheque or Demand Draft
कुछ विशेष स्थितियों में, Income Tax Department आपके पते पर speed post से उस income का cheque या demand draft भेजता है। tds return file करते समय जो पता आपने भरा होता है, tax डिपार्टमेंट उसी पते का इस्तेमाल होता है।
Note1: अगर previous assessment year में आपके उपर इनकम टैक्स की कोई देनदारी निकल रही है तो इसे आपके refund amount में से काटकर, बची रकम ही आपको भेजी जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट के Section 245 के अनुसार Tax Department आपको इस संबंध में सूचना (intimation) भी भेजता है। जो आपके ईमेल पर आती है।
Note2: अगर आपको रिफंड की जाने वाली रकम आपके particular assessment year की total देनदारी से 10 प्रतिशत अधिक है तो विभाग आपको इस refund की रकम पर ब्याज भी देता है। रिफंड पर ब्याज की दर 6% (simple interest basis) होती है। यहां यह ध्यान रखें कि यह ब्याज भी आपकी अगले साल की Income का हिस्सा होगा, जिस पर आगे चलकर आपके Tax Slab के अनुसार टैक्स भी लगेगा।
uc news tds return kaise file kare
सबसे पहले आपको income tax department की website पर जाना है। और वहां जाकर login करना है। login करने से पहले आपको इस website पर एक account create करना पड़ेगा। अगर आप नही जानते है। कि income tax ki website par account kaise banate hai. तो इस article को पढ़ें।
Step1– सबसे पहले income tax की website पर जाकर login करें। login करने के बाद नीचे दिए गए चित्र के अनुसार page खुलेगा। सबसे पहले आपको 26as की रिपोर्ट देखनी है। अगर आप uc news में काम करते है। तो आपका tds 10% deduct होता होगा। और uc news वाले tax जमा करते होंगे। तो 26 as में show करेगा। आप यूसी news team से tds certificate (form 15) ले सकते है। वे लोग सर्टिफिकेट आपके gmail पर send कर देंगे। अगर आप सर्टिफिकेट नही लेते है। तो भी आप tds refund करा सकते है। आज के इस article आपको 26 as की help से tds return करने के बारे में बताया जाएगा। आप इस तरह से 26 as रिपोर्ट देख सकते है। My account>>>view form 26 as credit>>>Continue>>>
Step2– जब आप continue पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने नीचे दिए गए image के अनुसार page खुलेगा। यानि आप trace के page पर चले जायेंगे। यहां आपको I agree के सामने वाले box पर tick करके proceed पर क्लिक करना है। इसके बाद Click View Tax Credit (Form 26AS) to view your Form 26As पर क्लिक करना है।