Pradhanmantri maandhan penshan yojana form kaise bhare
Last updated on August 7th, 2024 at 04:06 pm
Pradhanmantri maandhan penshan yojana 2020
# प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना
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सरकार द्वारा संचालित बहुत सी योजनाएं है। लेकिन जानकारी के अभाव में आम जनता उन योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाती हैं। अगर आप सरकारी योजनाओं से सम्बंधित सूचना या जानकारी चाहते है।तो इस ब्लॉग पर जरूर आये।आज आपको pradhan mantri maan dhan yojana के बारे में जानकारी दी जाएगी।
PM नरेन्द्र मोदी द्वारा अंतरिम आम बजट 2019 में देश के असंगठित क्षेत्रो के मजदूरों की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना घोषणा की गयी थी. योजना के तहत,असंगठित क्षेत्र के मजदूरों/ श्रमिक को 60 साल पुरे होने या सेवानिवृति के बाद मासिक तौर कम से कम तीन हजार रूपये का पेंशन मिलेगा।
Pradhanmantri maandhan penshan yojana की मुख्य जानकारी: –
इस योजना को 15 फरवरी 2019 को लांच किया गया था। pradhan mantri maan dhan yojana का कुल बजट 500 करोड़ रूपये है।
pradhan mantri maan dhan yojana का लाभ लेने के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र और अधिक उम्र के लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
pradhan mantri maan dhan yojana योजना के अंतर्गत 15 हजार रूपये से कम की मासिक आय वाले श्रमिक जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है, वो अपने आयु के अनुसार, 55 रूपसे से 200 रूपये का अंशदान कर 60 साल की उम्र के बाद कम से कम तीन हजार रूपये का मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते है।
इस योजना में आपके द्वारा दिए गए प्रीमियम के बराबर के प्रीमियम की राशि सरकार भी देगी. जिसका मतलब है कि सरकार और लाभार्थी के बीच 50-50% की साझेदारी होने वाली है। जो एक अच्छी योजना है इसका लाभ जरूर उठाएं।
pradhan mantri maan dhan yojana का मुख्य उद्देश्य असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद वित्तीय सहायता देना है। ताकि उन्हें सेवानिवृति के बाद आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।
pradhan mantri maan dhan yojana योजना के लिए पूरे देशभर में 3.13 लाख केंद्र बनाए गए हैं। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 फरवरी से चल रही है। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए LIC के बड़े नेटवर्क का उपयोग किया गया है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आवेदन फॉर्म एवं प्रक्रिया:-
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पंचायत के सामान्य सेवा केंद्र से भी आवेदन कर सकते है इसके अलावा online registration भी कर सकते है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने पास के सामान्य सेवा केंद्र (CSC) में आधार कार्ड तथा बैंक खाते की फोटोकॉपी और ओरिजिनल लेकर जाना है। अगर आपके आसपास ऐसी कोई सुविधा नही है। तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।
यहाँ सेवा केंद्र के अधिकारी आवेदक से सारी जानकारी लेने के बाद आवेदक के उम्र के आधार पर योजना में ragistor करेंगे, उसी के आधार पर आवेदक को प्रीमियम देना होगा।
पहले माह की प्रीमियम राशि CSC अधिकारी के Account या wallet द्वारा deduct की जाएगी, जिसके बाद आवेदक को cash में उसका पेमेंट csc अधिकारी को देना होगा।
अधिकारी द्वारा online पेमेंट करते ही आवेदक का ऑनलाइन श्रम योगी पेंशन नंबर जनरेट हो जायेगा। तथा साथ ही आवेदक के हस्ताक्षर के एक अलग से रसीद जनरेट हो जाएगी।
CSC अधिकारी इस रसीद का प्रिंट निकालकर, उस पर आवेदक का हस्ताक्षर लेगा, और फिर इसे स्कैन करके साईट में अपलोड करेगा। इसके बाद आवेदक का pradhan mantri maan dhan yojana कार्ड जनरेट हो जायेगा, जिसे प्रिंट निकालकर दे दिया जायेगा।
इसके बाद आपके बैंक खाते का वेरिफिकेशन होगा। और प्रत्येक माह प्रीमियम डेबिट चालू हो जाएगा, जिसकी जानकारी आवेदक को मोबाइल में मेसेज के माध्यम से भी मिलती रहेगी।यानि आपके बैंक से पैसे काट लिए जाएंगे। इसलिए अपने बैंक एकाउंट में कुछ राशि जरूर रखें।
निचे दिए कंट्रीब्यूशन चार्ट से समझे कितना प्रीमियम देना होगा :-
योजना बीच में छोड़ने की स्थिति में :-
अगर कोई योजना शुरू करने के बाद 10 साल के अंदर योजना को छोड़ता है तो उसने अभी तक प्रीमियम के रूप में जो राशी जमा की थी उसे ब्याज के साथ वो राशी मिल जाएगी।
अगर कोई व्यक्ति योजना शुरू करने के 10 वर्ष बाद लेकिन 60 वर्ष के पहले योजना को छोड़ता है तो उसे प्रीमियम राशि के साथ ब्याज, पेंशन निधि की ब्याज दर या साधारण खाते पर मिलने वाली ब्याज दर, जो भी ज्यादा मिलता है।
मृत्यु हो जाने पर (60 वर्ष के पूर्व) – अगर कोई व्यक्ति योजना में भाग लेता है, तथा लगातार प्रीमियम भी जमा करता है, लेकिन अगर उसकी मृत्यु बीच में हो जाती है तो उसका पति या पत्नी इस योजना को आगे जारी रख सकते है, और आगे की प्रीमियम जमा कर सकते है। लेकिन अगर वो योजना को आगे जारी नहीं रखना चाहे, तो बीच में छोड़ सकता है, उसे जमा राशी, ब्याज के साथ सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। अगर धारक एवं उसके नॉमिनी पति/पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो सारी जमा राशि पेंशन निधि कोष में चली जाएगी।
60 वर्ष के बाद मृत्यु होने पर – अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 60 वर्ष की उम्र के बाद हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशी का 50% मिलता रहेगा।
Pradhanmantri maandhan penshan yojana Online apply
Online Apply Kaise kare
जब आप इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएंगे। तो आपके सामने वेबसाइट का होमपेज आ जायेगा। यहां अपको generate otp पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे। तो नीचे इमेज जैसा फॉर्म आएगा। यहां आप अपना नाम, मोबाइल नम्बर और ईमेल आईडी भरें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उसे Enter OTP वाले बॉक्स में भरकर proceed पर क्लिक करें।
अब आपके मोबाइल पर successful का मैसेज आ जायेगा। और कुछ इस तरह का पेज show होगा। यहां आप दूसरे ऑप्सन shram yogi maan dhan yojana पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक और फॉर्म आ जायेगा।
नीचे दिए इमेज जैसा फॉर्म आपको दिखाई देगा। इसमें जो भी जानकारी पूछी जा रही है उसे भरें। इसके बाद submit पर क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे। तो आपके सामने यह भरा हुआ फॉर्म दिखाई देगा। इसे आप ठीक प्रकार से देख लें। इसके बाद generate otp पर क्लिक करें। अब फिर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। इसे एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें।
अब आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जायेग। उसे आप भरें। ताकि हर महीने आपके बैंक से पैसा deduct हो सके। आपको बता दें। कि इसी बैंक एकाउंट में आपका पेंसन भी आएगा। जब फर्स्ट पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो उस फॉर्म को प्रिंट करना है। और उन पर अपना हस्ताक्षर करके उसकी jpg फ़ाइल को पुनः अपलोड करना है बस आपका काम हो गया। अब हर माह आपके बैंक से जितने पैसे कटेंगे। उतने ही पैसे सरकार भी जमा करेगी।
Conclusion-आज के इस आर्टिकल में आपने पढ़ा