Online paise

PPF kya hai PPF account ke fayade 2020

Public provident fund(PPF) kya hai ppf account ke fayde 2020

PPF KYA HAI , PPF KE FAYDE, PPF PAR BYAJ KITNA MILTA HAI, PPF LOAN, PPF INTEREST RATE 

PPF या Public provident fund भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली एक बचत योजना है। जिसे 1968 में वित्त मंत्रालय के नेशनल सेविंग इंस्टिट्यूट द्वारा पेश किया गया था | पीपीफ खाते पर ब्याज भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है और इसे हर तिमाही निर्धारित किया जाता है। यह section 80C के तहत कर-मुक्त भी है। वर्तमान में 1 जुलाई से 30 सितम्बर 2019 (Q2 FY 2019-20) के लिए पीपीएफ ब्याज दर 7.9% तय की गई है। अप्रैल – जून 2019 के लिए पीपीफ का ब्याज दर 8% था।

Public provident fund खाते की मुख्य विशेषताएं :- 
  • PPF खाते में मूलधन और ब्याज की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। 
  • प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक खाते में योगदान कर मुक्त है। PPF खाते पर ब्याज भी कर-मुक्त है।
  • PPF खाते के लिए ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही घोषित की जाती है। PPF रिटर्न उस अवधि में कई बैंकों की एफडी दरों से अधिक है।
  • PPF खाता कोई भी भारतीय नागरिक खुलवा सकता है।
  • PPF खाता खोलने के लिए अधिकतम उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं है।
  • पोस्ट ऑफिस और सभी सरकारी व प्रमुख बैंको की शाखाओ में PPF Account खुलवाया जा सकता है।
  • सरकारी बचत योजना होने से निवेश सुरक्षा की पूरी गारंटी भारत सरकार के द्वारा दी जाती है।
  • अभिभावक के संरक्षण में बच्चों का account भी खुलवाया जा सकता है। 10 साल से बड़ा बच्चा खुद भी स्वतंत्र रूप से खुलवा सकता है। 
  • यह खाता कम से कम ₹500/- रुपए शुरुआती जमा के साथ खुल सकता है। तथा हर साल इस account में कम से कम ₹500/- रुपए जमा करने की ही अनिवार्यता है अन्यथा ₹50/- प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी लग सकती है।
  • प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। और हर साल अधिकतम 12 बार तक पैसा जमा करने की छूट है जो अपनी सुविधानुसार कभी भी कम या ज्यादा जमा कर सकते हैं।
  • इस खाते में NEFT/RTGS और Net bankingसे भी पैसा जमा करने की सुविधा है।
  • PPF खाते की जमा राशि, ब्याज और निकासी, तीनों पर TAX की छूट है| 5 साल बाद आंशिक निकासी की रकम भी पूरी तरह TAX फ्री है।
  • PPF खाते में जमा राशि पर अच्छी ब्याज दर मिलती है |पोस्ट ऑफिस और बैंकों में हर जगह एक समान ब्याजदर दिया जाता है।
  • PPF खाते के तीसरे साल से जमा राशि के बदले लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध है।खाते खुलने के 5 साल बाद इमरजेंसी में खाता बंद करने की भी सुविधा है।
  • PPF Account  के15 साल पूरे होने के बाद ब्याज सहित पूरी राशि दी जाती है। खाते के मेच्योरिटी के बाद भी इसकी अवधि अगले पांच-पांच साल बढ़वा सकते है।
  • PPF खाते में नोमिनी बनाने की भी सुविधा है।
  • PPF खाते को आवश्यकता के अनुसार आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में कभी भी Transfer कर सकते है।
PPF कौन खोल सकता है  
कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है, वह PPF account खोल सकता है। पीपीएफ खाते माता-पिता द्वारा अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी खोले जा सकते हैं। NRI पीपीएफ खाते नहीं खोल सकते हैं। हालांकि, एक निवासी भारतीय जो पीपीएफ खाता खोलने के बाद एनआरआई बन गया है, वह खाता परिपक्वता तक जारी रख सकता है। संयुक्त खाते और कई खाते खोलने का परमिसनति नहीं है। 
PPF account पर ब्याज :- 
PPF एक निश्चित आय निवेश है। पीपीएफ खाते पर Interest दर हर तिमाही केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। PPF पर ब्याज की गणना महीने के पांचवें दिन की समाप्ति और हर महीने के आखिरी दिन के बीच न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है। वर्तमान में PPF खाते का ब्याज दर 7.9% (July19-Sept19 के लिए ) है ।
PPF खाते की अवधि :-
PPF Account , खाता खुलने के उस वित्तीय वर्ष से अगले 15 साल की समाप्ति के बाद परिपक्व होता है जिस वर्ष account खोला गया था। उदाहरण के लिए, अगर PPF खाता 1 जनवरी 2020 को खोला गया था, तो यह 31 मार्च 2035 को यानी 31 मार्च 2020 से 15 साल तक परिपक्व होगा। परिपक्वता पर, आप PPF खाते को 5 साल के ब्लॉक में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं।

PPF खाते के लिए नामांकन नियम:-
PPF खाते में Ragistration एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक Registration व्यक्ति के प्रतिशत शेयर को भी निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है। कोई भी, यानी माता-पिता, पति या पत्नी, रिश्तेदार, बच्चे, दोस्त आदि नामांकित हो सकते हैं। PPF खाते में नामांकित व्यक्ति को जोड़ने के लिए Form E का उपयोग किया जाता है।
PPF खाते के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय नामांकन किया जा सकता है। नामांकन में परिवर्तन, रद्द या परिवर्तन Form F के माध्यम से किया जा सकता है।
PPF खाते में टैक्स की छूट:-
PPF खाते में योगदान (प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक) आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत exempted है , अर्जित ब्याज पर छूट दी जाती है और परिपक्वता आय को भी कर से छूट दी जाती है। पीपीएफ खाते पर अर्जित ब्याज का आयकर रिटर्न पर उल्लेख करना होता है।
अटैचमेंट आर्डर से सुरक्षा:-
पीपीएफ खाता किसी भी आदेश या सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 के तहत किसी भी ऋण या देयता के लिए किसी भी अदालत के निर्णय के तहत संलग्न नहीं किया जा सकता। यह आयकर विभाग सहित सभी लेनदारों के खिलाफ खाता धारकों की सुरक्षा करता है।
PPF account पर लोन :- 
PPF खाते पर लोन प्राप्त करने की सुविधा खाता खोलने की तारीख से 6 वें वित्तीय वर्ष तक 3 वें वित्तीय वर्ष से उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में, वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय लोन प्राप्त किया जा सकता है जिसमें खाता खोला गया था, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले जिसमें खाता खोला गया था । 
उदाहरण के लिए, यदि PPF खाता 1 फरवरी , 2014 (वित्तीय वर्ष 2013-14) में खोला जाता है, तो वित्तीय वर्ष का अंत जिसमें खाता खोला गया था, 31 मार्च, 2014 है। तब लोन 1 अप्रैल, 2015 से लिया जा सकता है और लोन खाता खोलने के वित्तीय वर्ष के अंत से अगले पांच साल यानि 31 मार्च, 2019 (वित्त वर्ष 2018-19) तक प्राप्त किया जा सकता है।
इस तरह के लोन की अधिकतम अवधि ३ साल है| पीपीएफ खातों पर लोन की अधिकतम राशि पिछले वित्त वर्ष के अंत में शेष राशि का 25% है, जिस वर्ष लोन के लिए आवेदन किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि निवेशक अप्रैल 2014 में लोन लेना चाहता है, तो अधिकतम लोन जो प्राप्त किया जा सकता है, वह 31 मार्च, 2013 को शेष राशि का 25% होगा| पीपीएफ खाते के बदले लोन लेने के लिए Form D जमा करना पड़ता है। 
पीपीएफ खाते पर लिए गए लोन पर देय ब्याज दर PPF खाते पर तत्कालीन ब्याज दर से 2% अधिक लगता है।
निष्क्रिय खाते को पुनः चालू करने के लिए क्या करें।
यदि पीपीएफ खाते में प्रति वर्ष ₹500/- रुपये का न्यूनतम योगदान नहीं किया जाता है, तो खाता निष्क्रिय हो जाता है।
खाते को पुन: चालू करने के लिए एक आवेदन पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में जमा करना होता है।
प्रत्येक वर्ष खाते के निष्क्रिय होने पर ₹50/- का जुर्माना जमा करना पड़ता है। और खाता निष्क्रिय होने के वित्तीय वर्ष से अगले सभी वर्षों के लिए ₹500/- की न्यूनतम राशि का भुगतान करना होता है।
PPF खाते से आंशिक निकासी:- 
जिस वर्ष खाता खोला गया है, उसके 5 वर्ष की समाप्ति के बाद आंशिक निकासी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि 1 जनवरी, 2014 को खाता खोला गया था, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 से निकासी की जा सकती है। प्रति वित्तीय वर्ष में केवल एक आंशिक निकासी की अनुमति है। प्रति वित्तीय वर्ष में निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि चालू वर्ष से पहले, वित्तीय वर्ष के अंत तक खाते की शेष राशि का 50%, या चालू वर्ष से पहले, चौथे वित्तीय वर्ष के अंत तक खाते का शेष राशि का 50% है | पीपीएफ खाते से आंशिक राशि निकालने के लिए Form C जमा करना होता है।
PPF खाते को समयपूर्व बंद करने की स्थिति में:-
खाता खोलने के 5 वर्षों के अंदर PPF खाते के प्री-मेच्योर क्लोजर करने की अनुमति नहीं है। उसके बाद इसे केवल विशिष्ट आधारों पर ही बंद किया जा सकता है, जैसे account holder, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों या माता-पिता की गंभीर बीमारीओं में, जिसमे जान का खतरा हो | पर इन आधारों को साबित करने के लिए आपके पास जरुरी चिकत्सीय डॉक्यूमेंट होना चाहिए।

Account holder की मृत्यु होने पर:-
PPF खाता धारक की मृत्यु के मामले में, पीपीएफ खाते में नामांकित / कानूनी उत्तराधिकारी व्यक्ति द्वारा खाताधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र दे कर पीपीएफ खाता के आय पर दावा किया जा सकता है। दावेदार को इसके साथ फॉर्म जी तथा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है , जिसमें खाता संख्या, नामांकित विवरण आदि जैसे दावे से संबंधित जानकारी हो।
पीपीएफ खाते की Maturity:-
पीपीएफ खाता, खाता खुलने वाले वित्तीय वर्ष के अंत से अगले 15 वर्ष की अवधि के बाद Mature हो जाता है maturity के समय, खाताधारक के पास निम्न विकल्प होते हैं:-
परिपक्वता राशि की निकासी – 
खाताधारक पीपीएफ राशि के साथ-साथ अर्जित ब्याज को वापस ले सकता है। संपूर्ण परिपक्वता आय कर से मुक्त है।
योगदान के साथ पीपीएफ का विस्तार-
एक ग्राहक एक बार में 5 साल के ब्लॉक में पीपीएफ खाते को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकता है। खाताधारक को Form H जमा करके आगे के योगदान के साथ खाते का विस्तार करने के लिए आवेदन देना होगा। एक बार जब खाता योगदान के साथ विस्तारित हो जाता है, तो खाते के विस्तार की तारीख तक शेष राशि का अधिकतम 60% निकाला जा सकता है। यह राशि एक बार में निकाली जा सकती है या फिर कई वर्षों में निकाली जा सकती है। एक वर्ष में अधिकतम एक बार निकासी की जा सकती है।
Conclusion– आज के इन आर्टीकल में आपने PPF के बारे में पढ़। कि यह क्या होता है। और PPF एकाउंट खोलने के क्या-क्या फायदे होते है । उम्मीद है। कि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।